गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन पर 1032 प्रेशर कुकर और 936 हेलमेट जब्त

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में घरेलू सामान बेचने के प्रति सचेत करते हुए सुरक्षा नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(j) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ताओं को ऐसे घरेलू सामान खरीदने के प्रति सचेत करने के लिए एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है जिनमें वैध आईएसआई मार्क नहीं हैं और जो केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन करते हैं। जिन घरेलू सामानों के संबंध में सीसीपीए ने सुरक्षा नोटिस जारी किया है, वे इस प्रकार हैं: –

क्र.सं.नामलाइन मंत्रालयमानकप्रभावी होने की तिथि
1इलेक्ट्रिक इमर्सन वॉटर हीटरडीपीआईआईटीआईएस 302-2-201 (1992)17.02.2003
2इलेक्ट्रिक आयरनडीपीआईआईटीआईएस 302-2-3 (1992)17.02.2003
3घरेलू और समान प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्विचडीपीआईआईटीआईएस 3854: 198817.02.2003
4तरलीकृत पेट्रोलियम गैसों के साथ प्रयोग के लिए घरेलू गैस स्टोवडीपीआईआईटीआईएस 4246:2002001.06.2020
5माइक्रोवेव ओवनएमईआईटीवाईआईएस 302 : पार्ट 2 : सेक 25 : 201418.09.2021
6फूड पैकेजिंग के लिए एल्यूमिनियम फॉयलडीपीआईआईटीआईएस: 1539217.08.2020
7हैंड-हेल्ड ब्लेंडरडीपीआईआईटीआईएस 302 : पार्ट 2 :सेक 1401.05.2019
8घरेलू इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर (लिक्विडाइजर और ग्राइंडर) और सेंट्रीफ्यूगल जूसरडीपीआईआईटीआईएस 425001.05.2019
9दोपहिया मोटर वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेटसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयआईएस 4151: 201501.06.2021
10सिलाई मशीनेंडीपीआईआईटीआईएस 15449 : पार्ट 1 : 200401.09.2021
11रसोई गैस सिलेंडरडीपीआईआईटीजैसा कि गैस सिलेंडर नियमावली, 2016 में विनिर्दिष्ट है22.11.2016

      इससे पहले, सीसीपीए ने अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले हेलमेट, प्रेशर कुकर और रसोई गैस सिलेंडर खरीदने के विरूद्ध उपभोक्ताओं को सचेत करने के लिए दिनांक 06.12.2021 को सुरक्षा नोटिस भी जारी किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करने वाले सामान को ‘त्रुटिपूर्ण’ माना जाता है।

सुरक्षा नोटिस को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, उद्योग संघों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों, उपभोक्ता संघों और लॉ चेयर के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

सीसीपीए ने अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने, बढ़ावा देने तथा लागू करने के मामले में बिक्री या वस्तुओं की बिक्री की पेशकश से जुड़े मामलों को लेने का निर्णय किया है जो अनिवार्य मानकों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अनिवार्य मानकों के अनुरूप और बीआईएस द्वारा निर्धारित वैध लाइसेंस धारण किए बिना उपरोक्त तालिका में उल्लिखित घरेलू सामान बेचता पाया गया तो वह उपभोक्ता अधिकारों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने भी ई-कॉमर्स संस्थाओं और विक्रेताओं के विरूद्ध स्वयं प्रेरित कार्रवाई की है, जो ऑनलाइन अनिवार्य मानकों के उल्लंघन में प्रेशर कुकर बेचते पाए गए थे। इस तरह के उल्लंघन के संबंध में 15 नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इन मामलों को बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बीआईएस को भी अग्रसारित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग की दिशा के उल्लंघन में किसी भी ऐसे सामान या वस्तु के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टा, भंडारण या ऐसी वस्तुओं या सामानों की बिक्री के लिए प्रदर्शित करने पर प्रतिबंधित करती है।

इसके अतिरिक्त, धारा 29(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास का दंड दिया जा सकता है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, जो पहले उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन उत्पादित या बेचे जाने वाले या बेचे जाने की पेशकश की गई वस्तुओं या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक हो सकता है या हॉलमार्क सहित एक मानक चिह्न या दोनों के साथ संयोजित या लागू किया जा सकता है। धारा 29(4) उप-धारा (3) के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध के रूप में पूर्वनिर्दिष्ट किया गया है।

बीआईएस ने हेलमेटों तथा प्रेशर कुकरों पर क्यूसीओ के उल्लंघन के लिए तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है: –

हेलमेट

कंपनी का नामतलाशी एवं जब्ती अभियान के दौरान बिना आईएसआई चिह्न के जब्त किये गये हेलमेटों की संख्या
मेसर्स एच यू एफ इंटरप्राइजेज और मेसर्स फेम इंटरप्राइजेज747
मेसर्स राइडर ऑटो एक्सेसरीज85
मेसर्स एडेश्वर्स राइडर्स एरेना14
मेसर्स प्रोजेक्ट रिवोल्ट एलएलपी (मेसर्स लेज़ी ऐस बाइकर्स)90
कुल936

प्रेशर कुकर

कंपनी का नामतलाशी एवं जब्ती अभियान के दौरान बिना आईएसआई चिह्न के जब्त किए गए प्रेशर कुकरों की संख्या
मेसर्स राजा रतन इंडस्ट्रीज963
मेसर्स सोहिल इम्पेक्स20
मेसर्स टेकशिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड47
मेसर्स हार्डट्रैक कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड2
कुल1032
अगर किसी उपभोक्ता को बीआईएस मानकों के उल्लंघन में इस तरह के सामान को बेचने या निर्माण करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो बीआईएस केयर मोबाइल या उपभोक्ता नियम पोर्टल का उपयोग करके https://www.services.bis.gov.in:8071/php/BIS_2.0/. पर शिकायत भेजी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त, यह शिकायत 1800-11-4000 या 14404 पर शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी भेजी जा सकती है।

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