कोरोना से हुई मौत पर मिलेगा 50 हजार का मुआवजा
केन्द्र सरकार कोराना से हुई मौत पर परिवार को 50 हजार का मुआवजा देगी। जिसके लिए कोरोना से हुई मौत का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कोरोना से मौतों को लेकर शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक समिति का भी गठन किया जायेगा। यह बात केन्द्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कही गयी है। NDMA की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि मुआवजे का वितरण जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी DDMA के जरिए होगा। मृतक के परिवार की तरफ से आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर DDMA उसका निपटारा कर देगा। मुआवजा आधार लिंक्ड डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर DBT प्रक्रिया से होगा।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गत जून में आदेश दिया था कि वह कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान के लिए गाइडलाइन बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को इसके लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया था। मुआवजे की रकम भी NDMA को ही तय करनी थी। प्रीम कोर्ट में एक अन्य याचिक में यह मांग की गई थी कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई हैए उनके परिवार के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना से मौत को शामिल किया जाए। कोर्ट ने इस पर कहा था किए कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की तारीख और कारण शामिल होना चाहिएए साथ ही अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो इसके निवारण के लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए।