मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने विधवा पुत्री के विवाह अनुदान की अर्हता में बढ़ोतरी, जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने, और मलिन बस्तियों को 2024 तक न हटाने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्वातावों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोति कैबीनेट की बैठक में विधवा पेंशन ले रही विधवा की बेटी की शादी के लिए अनुदान की वार्षिक आय की अर्हता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार कर दी गई है। योजना के तहत 51 हजार का विवाह अनुदान दिया जाता है। सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा। उत्तराखण्ड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां भी 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। निशुल्क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को मिलाकर कुल 16.17 करोड़ रुपये रोडवेज को देने का फैसला हुआ है ।
मंत्रीमंडल की बैठक में 22 प्रस्ताव आए थे जिनमें से एक पर निर्णय नहीं हुआ जो अन्य प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं वे इस प्रकार हैं।
. उत्तराखंड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन।
. बदरीनाथ धाम व केदारनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसट्रक्शन .(पीएमसी) आईएनआई डिजाइन स्टूडियो प्राण्लिण् कंसलटेंसी एजेंसी को।
. बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान चरण एक में नौ सरकारी कार्यालय ध्वस्त होंगे।
. नई उत्तराखंड लेखा परीक्षा नियम संग्रह लागू होगा।
. राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 नए पदों का सृजन होगा।
. हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विवि होगा।
. उच्च शिक्षा के तहत सभी श्रेणी प्रातरू कालीनए गेस्ट टीचरए संविदा टीचरए नितांत स्थायी टीचर का 35 हजार रुपये समान मानदेय।
. उत्तराखंड सिंचाई विभाग में मेट (समूह ग) सेवा नियमावली बनाई गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरा जाएगा पद।
. राज्य में यूएसनगर के जलाशयों में 200 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर संयंत्र लगाने के फैसले को वापस लिया। 
. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर संविलियन नियमावली 2021 को मंजूरी।
. 622 में से शेष बची 25 मदिरा की दुकानों के लिए 50 प्रतिशत राजस्व निर्धारितए आवंटन के समय लिया जाएगा अधिभार।
. उत्तराखंड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 व 105 के वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा विधान मंडल के पटल पर आएगा।
. उत्तराखंड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा।
. हल्द्वानी में वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का गठन होगा।

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