दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लेकिन शर्तों के साथ
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जमानत देते हुए उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को 50 हजार रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा और उतनी ही राशि की श्योरिटी देनी होगी। इसके साथ ही, सीएम केजरीवाल को कुछ महत्वपूर्ण पाबंदियों का पालन करना होगा। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय से दूरी बनाए रखनी होगी। अर्थात अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। जब तक एलजी से मंजूरी लेना आवश्यक न हो, तब तक सीएम किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं भी नहीं कर सकते। अरविन्द केजरीवाल वर्तमान मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी या बयानबाजी नहीं करेंगे। साथ ही वे किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे। उनको घोटाले की फाइलों से दूरी बना कर रखनी होगी अर्थात कथित शराब घोटाले मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को सीएम के पहुंच से दूर रखा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत को बड़ी बेंच द्वारा बढ़ाया या वापस भी लिया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है, जिससे साफ है कि केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उन पर कई शर्तें भी लगाई गई हैं।