कोर्ट ने फर्जी आरटीपीसीआर का संज्ञान लिया

नैनीताल। नैनीताल हाई कोर्ट ने कोराना काल में राज्य के विभिन्न निजी अस्पतालों द्वारा उपचार और उपकरणों पर मनमाना चार्ज लेने को गंभीर माना है। कोर्ट ने सीटी स्कैन व एमआरआइ का मनमाना चार्ज वसूलने, ऑक्सीजन कन्संट्रेटर को आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं रखने, आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट मानकों के खिलाफ आने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने याचिका के साथ ही सीमा पर आरटीपीसीआर की फर्जी रिपोर्ट का संज्ञान भी लिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह की ओर से चीफ जस्टिस को भेजे गये पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए शामिल किया गया था।

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