सोमवार तक लागू रहेगा ग्रेप-4, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिये निर्देश
बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली में अभी सोमवार तक ग्रेप— 4 लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि सोमवार तक ग्रैप-4 लागू रहेगा। हालांकि, स्कूलों को इससे छूट दी गई है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली NCR से जुड़े राज्यों की सरकारों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों को छोड़कर ग्रैप 4 के उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे। इस बीच CAQM को एक बैठक आयोजित करने और ग्रैप-4 से ग्रैप-3 या ग्रैप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है।
दिल्ली NCR में शामिल राज्यों की सरकारों को लेकर कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने शिकायत लाई गई है कि अधिकारी किसानों को शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह दे रहे हैं। अगर ये सच है तो ये गंभीर है। राज्य सरकारें अपने अधिकारियों से कहें कि इस प्रकार की गतिविधियों से बचें।
CAQM ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बाद ट्रकों की एंट्री को लेकर CAQM ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक, एडिशनल चीफ सेक्रेट्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कमिश्नर MC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई मे तेजी लाएं।