कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखण्ड में स्कूल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद। रैलियां व धरने-प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं


उत्तराखण्ड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियातन नई गाइडलाईन जारी कर कड़े नियम लागू कर दिये हैं। नियमों मे सख्ती करते हुए राज्यभर में 12वीं तक के सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिये गये हैं। नई गाईडलाइन की प्रमुख बाते इस प्रकार हैं।

  1. राज्यभर में 16 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।
  2. नाइट कर्फ्यू रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
  3. सभी बाजार सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक ही खुलेंगे।
  4. जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  5. स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
  6. खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
  7. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में 50 फ़ीसदी क्षमता के अनुसार व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
  8. राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन की 16 जनवरी तक कोई अनुमति नहीं है।
  9. होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे केवल 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  10. होटलों में कॉन्फ्रेंस हॉल और जिम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  11. राज्य में 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे।
  12. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है तो 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ राज्य में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

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