Wednesday, October 22, 2025
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सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन एवं अन्य लाभों में विलंब क्षम्य नहीं होगा:जिलाधिकारी

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक का छह माह पूर्व से सभी दस्तावेजों को तैयार करवाना सुनिश्चित करें। ताकि सेवानिवृत्त होने वाले किसी कार्मिक को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब के कारण सम्बंधित को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवांत लाभों की स्वीकृति हेतु विभागीय स्तर पर अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गयी है। इसके बावजूद यह संज्ञान में आया है कि कई मामलों में अभी भी समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने कोषागार/पेंशन स्वीकृति प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन एवं सेवांत लाभों का समय पर भुगतान शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र ने बताया कि 01 अप्रैल 2025 से 25 जुलाई 2025 तक विभिन्न विभागों से कोषागार को पेंशन के कुल 434 प्रकरण प्राप्त हुए थे। जिसमें से 246 प्रकरणों पर पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी किये जा चुके हैं जबकि 60 प्रकरणों पर कार्यवाही गतिमान है। इसके अलावा 128 प्रकरण त्रुटियों के चलते संबंधित विभागों को वापिस लौटाए गए हैं।

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