चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी

नैनीताल हाई कोर्ट ने गत 26 जून को उत्‍तराखण्‍ड की चारधाम यात्रा पर लगायी गयी रोक हटा दी है। अब देश-विदेश के श्रद्धालु बदरीनाथ, केदारनाथ , यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन यात्रियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बदरीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना की लहर के चलते नैनीताल हाईकोर्ट ने 26 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। न्‍यायालय के इस आदेश के खिलाफ उत्‍तराखण्‍ड सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापिस ले ली थी। आज नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार नई एसओपी जारी करेगी। जिस पर कोरोना नियमों के पालन के निर्देश के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है।

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