चुनावी रैली के लिए 100 लोगों की सभा को मिली अनुमति, नई गाइडलाइन जारी
कोरोना के केसों में कमी आने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पांच चुनावी राज्यों में रैलियों और सभाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 की जगह 20 लोगों की इजाजत होगी। वहीं इनडोर बैठक में अब 300 की जगह 500 लोग शामिल हो सकते हैं। आयोग ने 22 जनवरी को राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की फिजिकल जनसभाओं के लिए 28 जनवरी से अनुमति दी थी और चरण 2 के लिए 1 फरवरी से छूट दी थी। इसके मुताबिक अब 500 की जगह 1000 लोगों की सभा की इजाजत होगी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी।
- एक फरवरी से राजनीतिक दल या चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार तय खुली जगहों पर एक हजार लोगों या जगह की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) सार्वजनिक बैठक कर सकते हैं। पहले यह सीमा 500 लोगों तक तय की गई थी।
- आयोग ने उम्मीदवारों के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के नियमों में भी छूट दी है। अब पहले के 10 लोगों की जगह एक साथ 20 लोग डोर-टू-डोर कैंपेन में शामिल हो सकेंगे। इनमें सुरक्षाकर्मियों को नहीं गिना जाएगा।
- राजनीतिक दलों को बंद जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों या हॉल-कमरे की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को जुटाकर (जो भी कम हो) बैठक की छूट दी है। पहले यह सीमा 300 लोगों तक ही तय की गई थी।
- राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोरोना अनुरूप व्यवहार करने और मानने की सलाह दी गई है। इसके अलावा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में आचार संहिता के तहत ही आगे बढ़ने की भी सख्त हिदायत जारी की गई है।
- जारी किए गए बदलावों के अलावा महामारी के मद्देनजर 8 जनवरी 2022 को चुनाव से जुड़ी जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थीं, वे पहले की तरह ही जारी रहेंगी और यह जिला निर्वाचन अधिकार की जिम्मेदारी होगी कि वह पहले से तय जगहों की पहचान करे और वहां तय नियमों का लागू होना सुनिश्चित करें।