PAN को आधार से लिंक करने की समय-सीमा बढ़ी

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को समाप्‍त हो रही PAN से आधार को लिंक करने की समय सीमा पुन: छह महीने बढ़ा दी है। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की अवधि भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234एच (23H) जोडकर इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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