ED ने चीनी समार्ट फोन कंपनी के 5551.27 करोड़ जब्त किये
चीनी स्मार्ट फोन कंपनी शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपना शिकंजा कसते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत कंपनी के बैंक खाते में जमा 5551.27 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी के महीने में चीन की शाओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शाओमी इंडिया द्वारा किए गए अवैध रेमिटेंसेज के संबंध में जांच शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय अनुसार कंपनी ने तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं को 5551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी है, जिसमें रॉयल्टी की आड़ में एक शाओमी समूह की इकाई शामिल है। ईडी ने आगे कहा, रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम उनके चीनी मूल समूह की संस्थाओं के निर्देश पर भेजी गई थी। अन्य दो यूएस-आधारित असंबंधित संस्थाओं को भेजी गई राशि भी शाओमी समूह की संस्थाओं के लाभ के लिए थी।
गौर करने वाली बात यह है कि शाओमी इंडिया ने उन तीन विदेशी-आधारित संस्थाओं से किसी से भी किसी तरह की सेवा का लाभ नहीं उठाया है, जिन्हें इस तरह की राशि हस्तांतरित की गई है। समूह संस्थाओं के बीच बनाए गए विभिन्न असंबंधित दस्तावेजी पहलुओं की आड़ में, कंपनी ने इस राशि को विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में भेजा।
गौरतलब है कि शाओमी इंडिया ब्रांड नाम MI के तहत भारत में मोबाइल फोन का एक व्यापारी और वितरक है। शाओमी इंडिया भारत में निर्माताओं से पूरी तरह से निर्मित मोबाइल सेट और अन्य उत्पाद खरीदता है।