Hijab Controversy पर अब अल्पसंख्यक विभाग का सर्कुलर : सभी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे पर पाबंदी

विगत कई दिनों से Karnataka Hijab Controversy में अब कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग ने भी एक सर्कुलर जारी कर सभी शिक्षण संस्थानों में हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर सभी शिक्षण संस्थानों में पहले ही हिजाब, बुर्का और भगवा गमछे पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद लगातार राज्य के कई शिक्षण संस्थानों के बाहर हिजाब के समर्थन में धरने-प्रदर्शन आदि घटनाएं सामने आ रही थीं। अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने भी अगले आदेश तक स्कूलों के छात्रों को कक्षाओं के अंदर हिजाब, भगवा गमछे, स्कार्फ और इसी तरह के धार्मिक झंडे, अन्य धार्मिक प्रतीक चिह्व वाले कपड़े आदि पहनने पर रोक लगाने संबंधी सर्कुलर जारी कर दिया है। विभाग ने आगे कहा कि हिजाब विवाद मामले की याचिकाओं का निपटान होने तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सभी धर्मों के विद्यार्थियों को हिजाब, बुर्का, भगवा गमछे आदि धार्मिक मान्यताओं वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन्हें उतारने पर ही कक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। हिजाब पहनीं छात्राओं को कक्षाओं में प्रवेश नहीं देने के कारण, कई स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षकों में नोकझोंक और तल्खी की घटनाएं भी सामने आई हैं। गुरुवार को भी कई छात्राओं ने हिजाब और बुर्का पहने हुए कक्षाओं में जाने की जिद की। बल्लारी, बेलगावी में धरना-प्रदर्शन हुए तो चिक्कमगलुरु में हिजाब के समर्थन में रैली निकाली गई।

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