बेसिक स्कूलों में होगी शिक्षकों की भर्ती

जल्‍दी ही उत्‍तराखण्‍ड के स्‍कूलों में 2648 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। हाईकोर्ट से रोक हटने के बादशासन की ओर से शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। गौौरतलब है कि उत्‍तराखण्‍ड में शिक्षकों की भर्ती में सरकार की ओर से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। एक सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में शासन से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था। कहा गया था कि यह स्पष्ट किया जाए कि इन्हें जनपदवार शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना है या नहीं। इस पर शासन की ओर से न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि सरकार द्वारा शासनादेश में स्‍पष्‍ट नहीं किया गया है कि एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं। आदेश में सिर्फ यह लिखा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हएु शिक्षकों की भर्ती की जाए।

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