हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल, 4 संपत्तियां भी होंगी ज़ब्त

आय से अधिक संपत्ति के मामले में 16 साल चली लंबी सुनवाई के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्मंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट न उन पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जबकि 4 संपत्तियां भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। यह सभी संपत्तियां दिल्ली के हेली रोड के अलावा गुरुग्राम, असोला और पंचकूला में स्थित हैं। ओम प्रकाश चौटाला के विरूद्ध दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई जज विकास ढुल की अदालत में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में वर्ष 2006 में सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 21 मई को आय से 2.81 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया। अब उनको अदालत द्वारा सजा सुनायी गयी है।
इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख चौटाला पर 1993 से 2006 के बीच आय से काफी अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया। इस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद 16 साल लंबी सुनवाई चली। बीती 21 मई को कोर्ट ने उन्हें आय से 2.81 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया था। कोर्ट ने सजा सुनाने के दौरान 87 साल के ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने उनकी अधिक उम्र और खराब सेहत का हवाला देते हुए रियायत का अनुरोध किया था। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सज़ा काट चुके चौटाला के वकील ने यह अनुरोध भी किया था कि इसे आय से अधिक संपत्ति मामले की सज़ा के साथ गिन लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और चौटाला को 4 साल की सज़ा सुनाई. कोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि अगर यह रकम नहीं जमा की गई तो चौटाला को 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। जुर्मान की राशि में से 5 लाख रुपए सीबीआई को दिए जाएंगे। आरोपी ने 10 दिन का समय दिया जाने की मांग की, ताकि मेडिकल रिपोर्ट करवाई जा सकें। परंतु कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, जेल में करवाए। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया।

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