चार घोटाले में लालू यादव दोषी करार, 24 अभियुक्त बरी
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव चारा घोटाले मामले मेंदोषी करार दिए गए हैं। रांची की सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के ग़बन के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को तीन.तीन साल की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं। इनमें राजेन्द्र पांडे, साकेत, दिनांनाथ सहाय, रामसेवक साहू, अईनुल हक, सनाउल हक, मो एकराम, मो हुसैन, शैरो निशा, कलसमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजीत सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर) निर्मला प्रसाद, कुमारी अनिता प्रसाद, रामावतार शर्मा, श्रीमती चंचला सिंह, रमाशंकर सिन्हा, बसन्त, सुलिन श्रीवास्तव, हरीश खन्ना, मधु, डॉ. कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं। कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है। उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। अलग-अलग स्तरों पर हुई जांच में इसमें कई राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई। जिसके बाद प्रारंभ कानूनी कार्रवाई के दौरान दौरान मामले के मूल 170 आरोपियों में से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। दो अभियुक्तों ने निर्णय पूर्व ही दोष स्वीकार कर चुका है। जबकि कि छह आरोपियों को सीबीआई दबोच नहीं पाई है। 8 आरोपी को सीबीआई ने वादामाफ गवाह बनाया था। सीबीआई ने कुल 170 के आरोप पत्र दाखिल किये थे। जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किया गया था।