कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब विवाद : बिना हिजाब के दिया स्कूलों में प्रवेश, कोर्ट में सुनवाई जारी
कई दिन के वाद-विवाद के बीच बीते सोमवार को कर्नाटक के कुछ स्कूले कालेज खुले लेकिन जिस हिजाब विवाद को लेकर स्कूल कालेज बंद किये गये थे उस विवाद पर छात्राओं को हिजाब हटाकर ही स्कूल यूनिफार्म में ही प्रवेश दिया गया। स्कूलों में छात्राओं को क्लास के बाहर ही हिजाब हटाने के लिए कहा गया। कानून.व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उडुपी शहर और स्कूलों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
इस बीच हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कॉलेज इस तरह के प्रतिबंध पर फैसला नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। हाईकोर्ट में आज इस मामले में मंगलवार को आगे की सुनवाई करेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी,न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाज़ी की तीन.न्यायाधीशों की पीठ हिजाब मामले की सुनवाई जारी रखेगी। जब तक मामला अदालत में है, तब तक छात्रों को बिना किसी धार्मिक परिधान के कक्षाओं में जाने की अनुमति है।
गौरतलब है कि कर्नाटक के शिमोगा, उडुपी और बेंगलुरु जैसे कई जिलों में पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने के साथ हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद सभी कॉलेज बंद कर दिए गए थे। सरकार ने घोषणा की कि हिजाब मुद्दे पर विरोध के कारण बंद किए गए सभी कॉलेज 16 फरवरी से फिर से खुलेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने घोषणा की कि 16 फरवरी से सभी प्री.यूनिवर्सिटी (पीयू कॉलेज) और डिग्री कॉलेज फिर से खुलेंगे।
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