गैंग रेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को साथियों सहित आजीवन कारावास

तीनों पर 2-2 लाख का जुर्माना भी लगा

उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को लखनऊ एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष अदालत ने तीनों को धारा 376 डी एवं 5जी/6 पास्को एक्ट में दोषी करार दिया गया है। जबकि इसी मामले में आरोपी रहे अमरेंद्र सिंह उर्फ  पिंटू सिंहए विकास वर्माए चंद्रपाल व रुपेश्वर उर्फ रुपेश को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। आपको बता दें कि चित्रकूट की पीड़ित महिला ने 18 फरवरी, 2017 को लखनऊ के गौतम पल्ली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत सभी आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया था। आरोपियों ने खनन का कार्य दिलाने के लिए महिला को लखनऊ बुलाया। इसके बाद कई जगहों पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
महिला ने आरोप लगाया था कि उसने पुलिस महानिदेशक को भी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। इस पर  सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था।

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