आजीवन कारावास की सजा सुनते ही मुजरिम ने सरकारी वकील को दी हत्या की धमकी
नौ साल पहले एक महिला के पति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनने पर महिला केे प्रेमी ने सरकारी वकील को न्यायालय परिसर में ही उसकी हत्या करने की धमकी दे डाली। मामला हरिद्वार का है। जहां वर्ष 2012 में आरोपी बिजेन्द्र कुमार निवासी सलूनी पीर माजरा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। आरोपित बिजेन्द्र कुमार के न्यायिक हिरासत में होने के कारण निर्णय सुनाने के लिए कोर्ट ने उसे हवालात से तलब किया था। शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता के अनुसार अभियुक्त को न्यायालय ने धारा 302, 328 में दोष सिद्ध किया था। जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आदेश सुनाए जाने के बाद न्यायाधीश विश्राम गृह में चले गए और आरोपित बिजेंद्र तैश में आ गया। जिसके बाद बिजेंद्र ने उन्हें धमकी दी कि सजा काटने के बाद वह जेल से आते ही उसकी भी हत्या कर देगा। पुलिस ने अधिवक्ता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिवक्ता ने बताया कि जिस समय उसे धमकी दी गयी उस समय न्यायालय में एक अन्य अधिवक्ता अशोक शर्मा, अजरा कोमल समेत अन्य अधिवक्ता, न्यायालय का स्टाफ व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सुरेश नेगी व गारद के सिपाही मौजूद थे।