घर बैठे करा सकेंगे दाखिल खारिज, दलालों से मिलेगी मुक्ति

उत्तराखंड में आन लाइन जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। अब लोगों को न तो दलालों के पास जाना पड़ेगा और न ही दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने पर ऑनलाइन ही आपको दाखिल खारिज (म्यूटेशन) घर बैठे मिल जाएगा। विभाग ने सभी तरह की जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है।राज्य का शहरी विकास निदेशालय नगर निकायों से टीमें बुलाकर उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दे रहा है। यह कार्य अंतिम चरण में है। ट्रेनिंग का काम पूरा होने के बाद दाखिल खारिज की सुविधा आम जनता के लिए ऑनलाइन कर दी जाएगी। दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन होने पर जमीन खरीदने वाले को शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर के माध्यम से सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आवेदकों द्वारा आन लाइन आवेदन करने के बाद संबंधित निकाय की टीम जमीन की खरीद-फरोख्त का सत्यापन करेगी। यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त जमीन खरीदने वाले को मोबाइल पर एक लिंक आयेगा जिसके माध्यम से ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा कराया जा सकेगा। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज भी जारी कर दिया जाएगा।

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