कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का बरेले के 31 साल पुराने जैन दंपत्ति हत्याकांड में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हालांकि अभियुक्त की ओर से उनके वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि अपने मुवक्किल के कोरोना संक्रमित होने के कारण उसकी इम्युनिटी कमजोर होने और अब भी बुखार होने का हवाला देकर उनके बचाव की कोशिश की लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया।
इसी केस में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपी आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश और बदायूं के जगदीश को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। इन तीनों के द्वारा कोर्ट में गैर जमानती वांरट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई। किन्तु कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी भी खारिज कर दी।ज्ञातव्य है कि बरेली सिविल लाइंस में रहने वाले नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की संपत्ति विवाद के चलते 11 जून 1990 की रात करीब सवा नौ बजे चाकू और डंडों से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक नरेश जैन और पुष्पा जैन की बेटी प्रगति जैन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। गवाही के दौरान प्रगति ने कोर्ट को बताया था कि 11 जून 1990 की रात करीब सवा नौ बजे वो सभी लोग टीवी देख रहे थे। उसी दौरान चार.पांच लोग उनके घर में घुस आए। उनके हाथ में चाकू और डंडे थे। उनमें से एक ने उनके पिता नरेश जैन से कुुछ बात की थी। इसके अलावा दूसरे शख्स ने जाकर टीवी बंद कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने नरेश जैन पर चाकू मारना शुरू कर दिया। बीचबचाव में वे दोनों बहनें चोटिल हो गईं। इस हमले में उनके पिता नरेश जैन और मां पुष्पा जैन की मौत हो गई।
वर्षों से न्यायालय में चल रहे इस मामले में कोर्ट ने जोगीनवादा के पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुददीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत ग्यारह लोगों पर आरोप तय किए थे।