विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडा लटकाने के मामले में पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज, हिमाचल में प्रवेश करने वालों की होगी कड़ी जांच
बीते रविवार को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडा लटकाने के मामले में पुलिस ने सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। उसके विरूद्ध गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 153 बी के अलावा एचपी ओपन प्लेसेस की धारा 3 के तहत मुख्य आरोपी के रूप में मामला दर्ज किया गया है। कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील के अंतर्गत कानेड़ गांव के राम चंद उर्फ अजय कुमार की शिकायत पर पन्नू और अन्य के खिलाफ यह प्राथमिकी धर्मशाला दर्ज की गई है।
इस बीच हिमाचल में में ‘खालिस्तान समर्थक गतिविधियों’ और प्रतिबंधित संगठन द्वारा 6 जून को खालिस्तान ‘जनमत संग्रह दिवस’ की घोषणा का हवाला देते हुए राज्यभर में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। यह आदेश जारी होने के बाद हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों और लोगों की कड़ी जांच की जाएगी।