चारधाम यात्रा प्रारंभ : इन नियमों का करें पालन

उत्‍तराखण्‍ड में कोरोना के कारण बंद चार धाम यात्रा कड़े नियम और शर्तों के साथ शुरू कर दी गयी है। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को पंजीकरण करने के बाद ई-पास जारी किए जाएंगे। जिसके बाद ही चारधामों में दर्शन की अनुमति मिलेगी। चारधाम यात्रा के लिए राज्य और बाहर से आने वाले यात्रियों को देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट https://badrinath-kedarnath.gov.in/ पर पंजीकरण करना होगा। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को सबसे पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जबकि राज्य के यात्रियों को इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करना होगा। यात्रा के लिए ई-पास के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। जिसके बाद ई-पास जारी किए जाएंगे। जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज 15 दिन पहले लग चुकी है। उन्हें कोविड जांच नहीं करानी होगी। एक डोज लगाने वाले को कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। मंदिर परिसर के मुख्यद्वार पर दर्शन करने से पहले यात्रियों का ई-पास चेक किया जाएगा।  कोविड संक्रमण को देखते हुए चारधामों में दर्शन करने वाले यात्री प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। साथ ही मंदिरों में यात्रियों को तिलक भी नहीं लगेगा। मंदिर में मूर्तियों और घंटियों को छूने, तप्त कुंडों में स्नान पर प्रतिबंध रहेगा। केदारनाथ धाम में एक समय में छह यात्री ही सभामंडप से दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होगी। पवित्र धामों में श्रद्धालुओं की संख्‍या की निर्धारित कर दी गयी दी गयी है। जिसके अनुसार बदरीनाथ  में 1000, केदारनाथ  800, गंगोत्री  में 600 और यमुनोत्री  में  400 श्रद्धालु ही प्रतिदिन दर्शन कर पायेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, किसी भी यात्री वाहन को ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन की आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, उत्तरखंड राज्य का मोटर वाहन कर जमा कराने का प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ग्रीन कार्ड, ट्रिपकार्ड, यात्री सूची की वैध मूल प्रमाण की प्रति वाहन में होनी चाहिये। वाहन चालकों को चाहिए कि वे अपने वाहनों की लाइट, डीपर, वाईपर, ब्रेक, स्टेयरिंग, टायर की जांच कर लें। वाहनों में लाल, सफेद और पीले रिफ्लेक्टर लगे होने चाहिये। साथ ही फर्स्ट एड किट, लकड़ी या लोहे का गुटका और अग्निशमन यंत्र , टॉर्च, रस्सी, पंचर किट, हवा भरने के पंप सहित वाहन में कूड़ादान और वोमेटिंग बैग जैसे जरूरी सामान भी होना चाहिये। यात्रा के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का पालन करना होगा। चारधाम यात्रा के दौरान रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। मोटर कैब, मैक्सी कैब में टेपरिकॉर्डर का संचालन नहीं किया जा सकता। टूरिस्ट बसों में इस शर्त पर म्यूजिक सिस्टम चलाने की अनुमति होगी कि उसका संचालन कंडक्टर के हाथ में हो। वाहन में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन टैंक के अलावा अलग से स्टोर नहीं किया जाना चाहिए।

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