हरियाणा: पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार

आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया है। इस मामले में अब 26 मई को सजा पर बहस होगी। इससे पूर्व 19 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। लेकिन कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है।
इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को वर्ष 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे।
इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हुई इस सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे।

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