PAN कार्ड के लिए जरूरी सावधानी

इस दुनियां में जिंदा लोगों के साथ तो धोखाधड़ी होती ही है उनके मरने के बाद मृतक के डाकूमेंटों को भी धोखाधड़ी के प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सभी डाकूमेंटों को संभाल कर रखना चाहिए या आवश्यकतानुसार संबधित विभागों से उन्हें निरस्त करवा देना चाहिए। जिससे कोई इसका दुरूपयोग न कर सके। अगर PAN कार्ड खो जाये तो इसके खोने की सूचना पुलिस मे दर्ज करानी चाहिये। अगर किसी पारिवारिक सदस्य की मौत हो जाये तो इसे आवश्यक औपचारिकताओ के साथ विभाग को सौंप देना चाहिए। पैन कार्ड बंद कराने के लिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को असेसमेंट ऑफिसर को एक एप्लीकेशन होगी, जिसमें ये लिखना होगा कि आपको पैन कार्ड सरेंडर करना है, इसके साथ ही मृतक का नाम, पैन कार्ड का नंबर, जन्मतिथि और डेथ सर्टिफिकेट को उससे अटैच करना होगा पैन कार्ड विभाग को सौंपने से पहले मृतक का कोई टैक्स रिफंड बकाया रहता है तो उसे पहले ही चेक कर लें, उसके बाद मृतक के सभी खातों को बंद करा करा देना चाहिए या संबंधित राशि को परिवार के ही किसी सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करा लेना चाहिए। आपको बता दें किए इनकम टैक्स विभाग के पास यह अधिकार भी होता है कि वो चार साल के असेसमेंट को दोबारा खोल सकता है, ऐसे में

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