उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं, नई गाइड लाइन में रहेगी व्यवस्था
देश के विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को बार्डर पर 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की व्यवस्था को राज्य सरकार समाप्त करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून-हरिद्वार बाईपास रोड स्थित एक न्यूज चौनल के कार्यक्रम में यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर में काफी गिरावट आ चुकी है। कई जिलों में अब कोरोना के पॉजिटिव केस भी नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अब राज्य सरकार 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की बाध्यता को खत्म करने जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी विभिन्न प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन की 15 दिन पुरानी डबल डोज का प्रमाण पत्र दिखाने या फिर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति है। जिससे बार्डर पर चेकिंग के नाम पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारे लग रही हैं और इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कोविड के केस कम आने से अब यह व्यावहारिक भी नहीं रह गया है। इसीलिए उच्चाधिकारियों को वे आरटीपीसीआर की बाध्यता को खत्म करने के लिए कह चुके हैं।