पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुंह की खाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका देते हुए नेशनल असंेबली में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के संबंध में उपाध्यक्ष के विवादास्पद फैसले को असंवैधानिक घोषित करते हुए शनिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करना असंवैधानिक है। इसके साथ ही शनिवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने का आदेश दिया है। पांच सदस्यीय पीठ ने संसद को भंग करने को भी सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित कर दियाण् पीठ ने संसद को बहाल किया और प्रधानमंत्री खान द्वारा राष्ट्रपति अल्वी को नेशनल असेंबली भंग करने की सलाह को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने स्पीकर को 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे नेशनल असेंबली का सत्र बुलाने का आदेश दिया ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अदालत भवन के बाहर दंगा पुलिस बल तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने कहा कि उपाध्यक्ष का फैसला प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है।
गौरतलब है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कथित ‘विदेशी साजिश’ के बारे में और जानकारी के लिये सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के विवरण मांगे थे और इस बात पर अपना फैसला टाल दिया कि क्या इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाय संसद को भंग करा संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं? नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिराने की तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए रविवार को उसे खारिज कर दिया था। कुछ मिनट बाद, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।