Thursday, December 5, 2024
Uttarakhand

उत्तराखंड : ट्रफिक नियमों में सख्ती के निर्देश

निरंतर होने वाली सड़क दुघर्टनाएं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंधन से मानव जीवन को पहुंच रही क्षति को देखते हुए उत्तराखण्ड में ट्रैफिक रूल्स में सख्ती होने वाली है। अगर कोई वाहन चालक दूसरी बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ते पकड़ा गया तो उसका ड्राविंग लाइसेंस छह महीने के लिए सस्पेंड और तीसरी बार पकड़े जाने पर एक साल के लिए निलंबित होगा।
सचिवालय में डीजीपी अशोक कुमार, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी और आयुक्त गढ़वाल रविनाथ रमन की मौजूदगी में आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू ने परिवहन विभाग को यातायात नियमों के पालन में सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही राडार और स्पीड इंटरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल करें। उन्होने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों से हेलमेट का चार्ज लेकर नया हेलमेट देने और जुर्माना की कम से कम पचास प्रतिशत धनराशि वसूलने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए और ट्रायल का डेटा पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जाना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति बिचौलिए के माध्यम से ड्राविंग लाइसेंस न बनवा सके। मुख्य सचिव ने सुरक्षित यातायात को लेकर जरूरी निर्देश देते हुए लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना जोखिम वाले क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हुए सुधारीकरण के काम करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सके सड़क मार्गों पर साइकिल ट्रैक भी बनवाए जाएं। मुख्य सचिव संधू ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लंबित मजिस्ट्रेट जांच दो माह के भीतर निस्तारित करने को कहा है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!