कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को आवेदन के 30 दिन के भीतर मिलेगा 50 हजार मुआवजा, जिलाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की मुआवजा राशि बांटने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंप दी है। यह राशि आपदा मोचन निधि से मृतक के विधिक वारिस के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। आवेदन करने के 30 दिन के भीतर परिजनों को मुआवजा राशि मिल जाएगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को तहसील स्तर पर तहसीलदार या फिर जिला स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। मुआवजे के लिए आवेदन फार्म तहसील व जिला मुख्यालयों से मिलेगा। मुआवजा राशि पाने के लिए मृतक के परिजनों को स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर आवेदन जका करने के बाद राज्य मोचन निधि से 30 दिन के भीतर डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाते में मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह मुआवजा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के मापदंडों के तहत मृतक के विधिक वारिस को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड में अब तक कोरोना से 7397 लोगों की मौत हो चुकी है।

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