हरिद्वार: क्रिकेट बैट और विकेट से की वकील की हत्या, पत्नी को उम्र क़ैद

हरिद्वार। जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष की हत्यारिन पत्नी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास तथा 50000 जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2015 को मृतक सुरेंद्र पाल सिंह विर्क के भाई कश्मीर सिंह निवासी सहदेव पुर बहादराबाद ने अपने भाई की हत्या के संबंध में कोतवाली ज्वालापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि 12 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे उसका जानकार शमशेर आया और उसने बताया कि सुरेंद्र पाल सिंह विर्क खून से लथपथ अपने घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा हुआ है।

हत्या के बाद की तस्वीर

कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतक की पत्नी रिच पाल कौर तथा सोनी पत्नी हरविंदर सिंह निवासी गण न्यू सुभाष नगर ज्वालापुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि रिच पाल कौर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त क्रिकेट का बैट और विकेट भी बरामद किया था । विवेचना के उपरांत रिच पाल और सोनी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। 

घटना के समर्थन में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने 12 गवाह प्रस्तुत किए थे, जबकि बचाव में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया था। रिच पाल कौर द्वारा अपने बचाव में बताया गया कि उसके ससुराल वाले मृतक पति की संपत्ति हड़पना चाहते थे। इसी के चलते इस मामले में उसे फंसाया है। उसके पास से कोई बरामदगी नहीं है, जबकि श्रीमती सोनी द्वारा भी इस मामले में झूठा फंसाया जाना बताया था। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि रिचपाल और द्वारा ही सुरेंद्र पाल सिंह की हत्या की गई है तथा हत्या करने के बाद घटना के बारे में नहीं बताया। 

जज ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए श्रीमती सोनी को आरोप पत्र में प्रेषित धारा 302 वाह 404 आईपीसी में दोषमुक्त कर दिया जबकि रिच पाल कौर को 404 आईपीसी में दोषमुक्त कर दिया तथा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹50000  जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना न देने पर रिच पाल कौर को 6 माह कठोर  अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मृतक सुरेंद्र पाल सिंह के बच्चों को अनुतोष के लिए और प्रति कर के लिए आदेश भी किया है। गौरतलब है कि रिचपाल उक्त मामले में 8 माह पूर्व में जेल में रह चुकी हैं। सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है ।

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