ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने की मांग – सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश देने से इनकार

वाराणसी अंजुमन ए इंतेजामिया मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के वकील हुफेज़ा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत के सर्वे का आदेश, प्लेसज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ बताते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने पर रोक लगाने की मांग की थी।
इसी मामले में बीती 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी वाराणसी की निचली अदालत के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसमें निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियो सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।
बता दें कि गुरुवार की दोपहर वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई तक पूरा करने का आदेश दिया था और साफ कर दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं बदला जाएगा। अदालत ने उनके अलावा विशाल सिंह और अजय प्रताप को भी दो सर्वे कमिश्नरों के रूप में जोड़ा है। अदालत ने यह भी कहा था कि सर्वे जारी रहेगा और ज़रूरत पड़े तो सर्वे करने वाले लोग मस्जिद के भीतर तक जा सकते हैं और उसकी वीडियोग्राफ़ी भी कर सकते हैं। अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि 17 मई तक सर्वे कमेटी रिपोर्ट दे।
यहां यह बताना जरूरी है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा चार अन्यसहित पांच महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की अनुमति देने और परिसर में स्थित विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा का आदेश देने के आग्रह संबंधी याचिका दाखिल की थी। इस पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 26 अप्रैल को एक आदेश जारी कर ज्ञानवापी.श्रृंगार गौरी परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराकर 10 मई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। अदालत ने इसके लिए अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था।

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