‘मीडिया वन’ समाचार चैनल बंद। उच्च न्यायालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को सही ठहराया

केरल उच्च न्यायालय ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया वन न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल को अपलिंक और डाउनलिंक की अनुमति निरस्त करने के आदेश को बरकरार रखा है। गृह मंत्रालय द्वारा इस चैनल को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद इस चैनल पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चैनल को दोबारा लाइसेंस जारी करने की इजाजत नहीं दी थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी नहीं दिया जाना खुफिया इनपुट पर आधारित था जो कि इस चैनल को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दिए जाने को सही ठहराता है। अदालत ने चैनल को कोई भी राहत देने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा है कि चैनल के लाइसेंस को आगे बढ़ाने की अनुमति न दिए जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं । चैनल के मुख्य सम्पादक प्रमोद रमन ने एक बयान में कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए प्रसारण फिलहाल बंद किया जा रहा है लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि चैनल जल्द ही हाई कोर्ट की डिवीजन पीठ में अपील करेगा।
गौरतलब है कि मीडिया वन टीवी माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग नाम की कंपनी का मलयालम समाचार टीवी चैनल है। मीडिया वन टीवी की शुरुआत फरवरी 2013 में हुई थी। एक समारोह में चैनल का उद्घाटन तत्कालीन रक्षा मंत्री और केरल से कांग्रेस पार्टी के सांसद एके एंटनी ने किया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी, 2022 को मेसर्स मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, जोकि मीडिया वन चैनल का संचालन करती है, को दी गई अपलिंक और डाउनलिंक की अनुमति को निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश ने इस चैनल का नाम अनुमति प्राप्त चैनलों की सूची से भी हटा दिया था। इस चैनल को 30.09.2011 को 29.09.2021 तक की अवधि के लिए अपलिंक और डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई थी।

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