पीएफ खाते दो हिस्सों में बंटेंगे, जारी हुआ नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए आय कर नियमों के तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों को दो अलग-अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा. सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी. वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद के वर्षों में पीएफ अकाउंट के भीतर अलग-अलग अकाउंट होंगे. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 तक अगर आपके खाते में सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा होता है तो उस पर मिलने वाला ब्याज कर कर योग्य होगा और उस पर आपको टैक्स देने होंगे. इस ब्याज की जानकारी लोगों को अगले साल के इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी.