आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना नहीं जा पायेंगे देहरादून। डीएम ने अनिवार्य की कोराना निगेटिव जांच रिपोर्ट
आप किसी दूसरे राज्य से उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून जा रहे हैं तो आपके लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है। अगर आपने कोरोना टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं तो इससे राहत रहेगी। लेकिन जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें हर हाल में 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट लानी ही होगी।
देहरादून आने वालों की जांच के लिए जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन आदि पर पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है। जिले में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए आरटी पीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है। पीसीआर टेस्टिंग को बढ़ाया जाना अतिआवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य में आने वाले सभी लोगों की अधिकतम 72 घंटे पहले की आरटी पीसीआर, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में प्रवेश देने की सिफारिश की है। उनकी आख्या व सिफारिश के आधार पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता की गई है। जन सुरक्षाहित में बाहरी राज्यों व जिलों से आने वाले सभी लोगों को इसे लाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।